सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, तुरंत लागू करें लोकपाल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अविलम्ब लोकपाल अधिनियम लागू करे। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति को लंबित न रखे अदालत ने यह फैसला एनजीओ ‘आम कारण’ द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।