सुप्रीम कोर्ट का हुक्म टाइम्स नाव मुक़द्दमा में ग़ैर दरुस्त : मारकंड या काटजू

नई दिल्ली 16 नवंबर (पी टी आई) सदर नशीन प्रैस कौंसल जस्टिस मारकंड या काटजू ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाइकोर्ट दोनों के अहकाम टाइम्स् निव् चैनल् मुक़द्दमा में ग़ैर दरुस्त हैं और ज़ोर दिया कि उन पर अज़सर-ए-नौ ग़ैर किया जायॆ।

वो क़ौमी यौम सहाफ़त के मौक़ा पर समीनार से ख़िताब कर रहे थी। उन्हों ने कहाकि वो बॉम्बे हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के टाइम्स् निव् चैनल् मुक़द्दमा में जारी अहकाम के बारे में ब्यान देना चाहते हैं।

वो इन अहकाम का इंतिहाई एहतिराम करते हुए अपना नुक़्ता-ए-नज़र पेश कर रहे हैं कि ये अहकाम दरुस्त नहीं हैं और उन पर अज़सर-ए-नौ ग़ौर ज़रूरी है।

बॉम्बे हाइकोर्ट के हालिया अहकाम के बमूजब टाइम्स नाव न्यूज़ चैनल् से 20 करोड़ रुपय नक़द रक़म और 80 करोड़ रुपय की बैंक गारंटी तहत की अदालत के 100 करोड़ रुपय हर्जाना के अहकाम पर सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज पी बी सावंत को अदा करने के ख़िलाफ़ उस की अपील की यकसूई तक जमा करने की हिदायत दी है।