सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को कहा, जल्द से जल्द ढूंढें पैलेट गन से छुटकारे का कोई और विकल्प

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने पर लिए इस्तेमाल की जानी वाली पैलेट गन पर सुप्रीम  कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुरक्षाबल अधिकारियों को आदेश दिया है की वह प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए जब पैलेट गन इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ के करें।

आपको बता दें की सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें राज्य में सुरक्षबलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल करने रोक की मांग की है। गौतलब है की पैलेट गन के अंधाधुंध इस्तेमाल से इलाके में कई लोगों की मौत हो चुकी है और भारी संख्या में लोग घायल हो चुके हैं। इस मामले पर कोर्ट ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से पैलेट गन की जगह कोई और विकल्प ढूंढने के लिए मदद करने को कहा है।