सुप्रीम कोर्ट ने इशरत जहाँ मामले में आरोपी ‘डीजीपी पांडे’ के एक्सटेंशन पर गुजरात सरकार से माँगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका की सुनवाई करते हुए, इशरत जहाँ फेक एनकाउंटर मामले में जमानत पर रिहा ‘डीजीपी पी पी पांडेय’ को प्रमोशन और तीन महीने की एक्सटेंशन के सन्दर्भ में गुजरात सरकार से जवाब मांग है|

मुख्य न्यायाधीश जे एस खेरा, न्यायाधीश एन वी रमना और डी व्हाई चंद्र्रच्यूड की बेंच ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है|

वरिष्ठ वकील कपिल सिबल ने याचिकाकर्ता की तरफ से कहा की इस अधिकारी को क़त्ल के मामले में आरोपी होने के बावजूद जमानत दे दी गई, फिर से नौकरी पर बहाल कर लिया गया, प्रमोशन भी मिली और पुरस्कृत भी किया गया |

सिबल ने कहा की कुछ ही दिन पहले इसे तीन महीने की एक्सटेंशन भी मिली है|

बेंच ने कहा की नोटिस जारी कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को जवाब का इंतज़ार करना चाहिए|

केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पांडेय को तीन महीने का एक्सटेंशन दिया था, जिन्हें ३१ जनवरी को सेवानिवृत होना था|