सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिंदबरम की याचिका खारिज की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की 20 नवंबर से एक सप्ताह की अवधि के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगें जाने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी। जांच एजेंसी केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) का दावा है कि कार्ति चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से आईएनएक्स मीडिया को वर्ष 2007 में 305 करोड़ रूपए की क्लीयरेंस देने के मामले में लिप्त हैं। कार्ति ने कैम्बिज विश्वविद्यालय में एक सेमीनार में हिस्सा लेने के लिए एक हफ्ते की अवधि तक विदेश जाने की अनुमति के लिए यह याचिका दायर की थी।