सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका

नई दिल्ली: बलात्कार के मामलों में जेल में आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया | आसाराम बापू ने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगी थी जिसे न्यायालय ने ख़ारिज कर आसाराम को न्यायिक हिरासत में ही इलाज कराने का आदेश दिया ।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और एन वी रमण की बेंच ने कहा कि यदि आसाराम इलाज कराना चाहते हैं तब न्यायिक हिरासत में रहते हुए एम्स,जोधपुर या राजस्थान आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। शीर्ष अदालत का यह निर्देश आसाराम द्वारा दिल्ली में आयुर्वेदिक उपचार के लिए एक महीने की अंतरिम जमानत की मांग के बाद आया है।

“आप (आसाराम) आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं, तो यह आपको यहाँ राजस्थान में ही मिल सकता है। इसके लिए अंतरिम जमानत की कोई जरूरत नहीं है | इससे पहले एम्स मेडिकल बोर्ड कह चुका है कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति स्थिर है,” बेंच ने कहा।

राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि वे राज्य के अस्पतालों में आसाराम के लिए हर संभव उपचार प्रदान करने के लिए तैयार थे।

निर्देश देते वक़्त बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक हिरासत में अस्पताल में इलाज के दौरान आसाराम के किसी समर्थक को उनसे न मिलने दिया जाए |

अदालत ने आगे कहा कि वह नवंबर में आसाराम की नियमित जमानत के लिए याचिका पर सुनवाई करेगी।