नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र में बैठी मोदी सरकार को सडक दुर्घटनाओं के समबंध में कडी फटकार लगाई है । इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लोहे की छडें और स्टेशनरी जैसी उभार वाली चीजें ढोने वाले वाहनों के लिये दिशानिर्देश बनाने की माँग सबंधी एक अर्ज़ी पर जवाब दाखिल नहीं करने पर केन्द्र पर 25000 रू॰ का जुर्माना भी लगाया है ।
मुख्य न्यायधीश टी एस ठाकुर की अगुवाई वाली पीठ ने एक एनजीओ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये चेताया है कि , ऊटपटांग ढंग से खडे कर दिये गये वाहनों , जिनसे बाहर छडें निकली रहती हैं , से मासूम लोग मर रहे हैं पर फिर भी मोदी सरकार ने न अपना कानून बदला है और न ही इस विषय में कोई जवाब दिया है ।