सुप्रीम कोर्ट ने रॉकी यादव को मिली जमानत खारिज की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक रोडरेज मामले में आदित्य सचदीवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट से मिलने वाली जमानत आज खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि रॉकी यादव को हाईकोर्ट से मिलने वाली जमानत रद्द की जाती है। रॉकी यादव जनता दल यूनाइटेड के निलंबित विधायक पार्षद मनोरमा देवी के बेटे है।

बिहार सरकार ने गया में छात्र आदित्य सचदीवा की हत्या के आरोपी रॉकी यादव की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया था। बिहार सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी त्वरित सुनवाई की अपील की लेकिन अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया था।

बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा कि इस मामले की सुनवाई महत्वपूर्ण चरण में है और ऐसे में उच्च न्यायालय से आरोपी की जमानत मंजूर करना उचित नहीं। पटना हाईकोर्ट ने रॉकी यादव की पिछले 19 अक्टूबर को जमानत मंजूर की थी। इसके बाद 21 अक्टूबर को रॉकी को जेल से रिहा कर दिया गया था। इस साल मई में गया में आदित्य सचदीवा नामक युवक की हत्या के मामले में रॉकी यादव मुख्य आरोपी है।