नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा की एंबी वैली को जब्त करने के आदेश से सेबी-सहारा विवाद में सहारा को बड़ा झटका लगा है| एंबी वैली कोर्ट के पास अटैच रहेगी | एंबी वैली 39 हजार करोड़ की संपत्ति है| सहारा से उन संपत्तियों की लिस्ट कोर्ट ने मांगी है जिन पर विवाद नहीं है ताकि उनकी नीलामी हो सके|
कोर्ट ने आदेश दिया है कि 20 फरवरी तक यह लिस्टदी जाए | साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक आप रुपये देते रहेंगे, हम आपको वापस जेल नहीं भेजेंगे| सहारा प्रमुख की ओर से सेबी को 600 करोड़ रुपये जमा कराए गए| इसके साथ ही सहारा की पैरोल आगे बढ़ाई गई|
सेबी ने कोर्ट को बताया 14779 करोड़ रुपये बकाया अभी सहारा की ओर से बकाया है | कोर्ट ने कहा कि पहले मूलधन को देखेंगे उसके बाद ब्याज की बात करेंगे| 27 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी|
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर पैसे जमा नहीं हुए तो सहारा प्रमुख को जेल जाना होगा| कोर्ट ने सुब्रत राय को 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपया जमा करने का आदेश दिया था|
दरअसल, सहारा ग्रुप की तरफ से पिछली सुनवाईं के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई थी कि नोटबंदी की वजह से वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 28 नवंबर को जब आदेश दिए गए थे तब भी हालात ऐसे ही थे|
गौरतलब है कि 6 मई, 2016 को मां के अंतिम संस्कार के लिए सुब्रत रॉय को पैरोल दी गई थी| उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने28 नवंबर, 2016 को सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया था| बता दें कि सुब्रत राय फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं|