सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़दाशत

सहारा ग्रुप सरबराह सुबराता राय जिन्हें सरमाया कारी करने वालों के 20,000 करोड़ रुपये वापिस ना किए जाने पर बैरून मुल्क के सफ़र पर पाबंदी आइद किया गया था, ने आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर इस्तिदा(निवेदन) की कि उन्हें तिजारती मक़ासिद के लिए बैरून मुल्क के सफ़र की इजाज़त मंजूर‌ की जाये।

जस्टिस के एस राधा कृष्णन और जे एस खेहर ने कहा कि सुबराता राय की दर्ख़ास्त पर 9 जनवरी को उस वक़्त समाअत की जाएगी जब सहारा ग्रुप के 20,000 करोड़ रुपये के टाइटल डेडिस को सेबी के हवाले करने के मुआमला की समाअत अमल में आएगी। राय की नुमाइंदगी करनेवाले सीनिय‌र ऐडवोकेट सी ए सुंदरम ने बताया कि उनके मुवक्किल को बैरून मुल्क तिजारती मक़ासिद के लिए सफ़र करना ज़रूरी है|

तमारती मुआमलात में उनकी शख़्सी मौजूदगी ज़रूरी है। उन्होंने यकीन‌ दिया कि राय अंदरून तीन यौम बैरूनी दौरा से वापिस आ जाएंगे|