सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ अर्ज़ी मुस्तर्द

सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ़ जस्टिस आफ़ इंडिया के ख़िलाफ़ मफ़ाद-ए-आम्मा की एक अर्ज़ी मुस्तर्द कर दी,जिसमें कहा गया है कि जस्टिस एस एच कपाडि़या को मुफ़ादात के टकराओ के सबब वोडाफोन के मुआमले की समाअत नहीं करनी चाहीए थी।

जस्टिस कपाडि़या की सरबराही वाली तीन जजों की बंच ने इनकम टैक्स के महकमा के ज़रीया वोडाफोन । हच अनसन मुआहिदा के तहत वोडाफोन से ग्यारह हज़ार करोड़ रुपय मांगे जाने के ख़िलाफ़ वोडाफोन की अर्ज़ी मंज़ूर कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज़ी गुज़ार वकील मनोहर लाल शर्मा पर इस सिलसिला में 50 हज़ार रुपय का जुर्माना भी आइद किया है।

उन्हों ने अपनी अर्ज़ी में ये इल्ज़ाम लगाया कि चीफ़ जस्टिस का बेटा इस मुआहिदा में शामिल एक कंपनी का मुलाज़िम है लिहाज़ा मुफ़ादात के टकराओ के सबब चीफ़ जस्टिस को इस मुआमले की समाअत नहीं करनी चाहीए ।