परवेज मुशर्रफ को करारा झटका देते हुए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ उनकी उस Review petition को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अदालत से साल 2007 के इमरजेंसी को गैर दस्तूरी ऐलान करने के अपने फैसले का जायज़ा करने को कहा था। चीफ जस्टिस तसादुक हुसैन जिलानी की सदारत वाली 14 रूकनी बेंच ने कहा कि अपील दाखिल करने का वक्त खत्म हो चुका है।
बेंच ने आगे कहा कि जायज़ा की दरखास्त सुनवाई के काबिल नहीं है क्योंकि यह अच्छाईयां और खामियां पर खरी नहीं उतरती। बेंच ने कहा कि 70 साला मुशर्रफ की तरफ से दी गयी दलील इस मामले में काबिल लायक नहीं हैं। आली अदालत ने जुलाई 2009 के अपने एक फैसले में मुशर्रफ की तरफ से नवंबर 2007 में लगाए गए इमरजेंसी को गैरदस्तूरी करार दिया था।
गुजश्ता साल 23 दिसंबर को मुशर्रफ ने चार साल की ताखीर के बाद इस मामले में एक दरखास्त दाखिल कर अदालत से फैसले का जायज़ा करने की अपील की थी।