सुब्रता राय के ख़िलाफ़ इनकम टैक्स केस की समाअत

नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रता राय और दीगर के ख़िलाफ़ इनकम टैक्स केस में आइन्दा माह कार्रवाई मुक़र्रर की है जिन पर साल 2013-14 केलिए कंपनी के इनकम टैक्स बिज़नस दाख़िल ना करने का इल्ज़ाम है ऐडीशनल चीफ़ मेयर दयायशी मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से इस केस में 2 जुलाई तक हुक्म अलतवा के पेशे नज़र आइन्दा समाअत केत एरेख 14 जुलाई मुक़र्रर की है।

अदालत ने क़ब्लअज़ीं 24 मार्च को सुब्रता राय की हाज़िरी केलिए पर डॉ किशन वारंट और सहारा इंडिया कमर्शियल कारपोरेशन लिमिटेड के 2 डायरेक्टरस जे बी राय और अनोज दास गुप्ता के ख़िलाफ़ क़ाबिल ज़ानत वारंट जारी किए थे क्योंकि वो समन की इजराई के बावजूद अदालत में हाज़िरी देने से क़ासिर थे।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन तीनों के अलावा कंपनी के एक और डायरेक्टर ओ पी श्रिवात‌व को मुल्ज़िम बनाया हीओ सैशन अदालत के अहकामात को चैलेंज करते हुए सुब्रता राय और जे बी राय और अनोज दास गुप्ता हाईकोर्ट से रुजू हुए है। जिस ने 5 मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर 2 जुलाई तक हुक्म अलतवा जारी किया था।