नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट के आधिकारिक लकवीडीटर से कहा सहारा समूह के स्वामित्व वाले एमबी वैली की 34 हजार करोड़ रुपये के लायक संपत्तियां बेच दें और इसके प्रमुख सुब्रत राय को निर्देश दिया कि 28 अप्रैल उसके सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।
न्यायमूर्ति दीपक मिसरा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और जस्टिस एके सीकरी शामिल बेंच ने रिमार्क किया कि बस बहुत हो चुका। आप आज एक बात और कल दूसरी बात नहीं कह सकते। अदालत ने सहारा समूह की ओर से ज़ायदाज़ 5 हजार करोड़ रुपये के गैर डिवाइस का सख़्त नोट लेते हुए यह रिमार्क किया।
पीठ ने सुब्रत राय को चेतावनी भी दी कि न्यायिक फरमान से खिलवाड़ न करें और कहा कि इसके डिक्री गैर अनुपालन के मामले में कानून इताब को दावत देने के बराबर होगा और आखिरकार वह खुद अपना नुकसान कर बैठेंगे।