सुब्रत रॉय की पैरोल बढ़ाने से सुप्रीमकोर्ट का इनकार, हिरासत में लेने का हुक्म

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चीफ सुब्रत रॉय की पैरोल बढ़ाने से इंकार कर दिया है। पिछली सुनवाई में 300 करोड़ डिपोजिट करने पर उनकी पैरोल 23 सितंबर तक बढ़ाई गई थी। अब रॉय को फिर जेल जाना पड़ेगा। बता दें कि अपनी मां के निधन के बाद मई में वह तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। रॉय सेबी को पैसा नहीं लौटाने पर 2 साल जेल में गुजार चुके हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने पैरोल रद्द कर सहारा को हिरासत में लेने को कहा। सहारा के वकील राजीव धवन ने पैरोल 3 अक्टूबर तक बढ़ाने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से इन्वेस्टर्स के 18 हजार करोड़ रुपए लौटाने का सोर्स पूछा लेकिन वकील के रवैये से जस्टिस खफा हो गए और रॉय को जेल भेजने का आदेश दिया। दोबारा पैरोल की अर्जी लगाने की तैयारी चल रही है। दोपहर को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी।

बता दें कि सहारा चीफ को दो अन्य डायरेक्टर्स दुबे और रॉय चौधरी के साथ 4 मार्च, 2014 को जेल भेजा गया था। उन्होंने 2012 में इन्वेस्टर्स के 17 हजार करोड़ रुपए 15% ब्याज के साथ लौटाने के आदेश को नहीं माना था।