नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने बुधवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को पैरोल पर रहने के लिए 300 करोड रूपये और जमा कराने के लिए कहा। न्यायालय ने रॉय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने साल 2008 तथा 2009 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) के जरिये निवेशकों द्वारा जमा कराई गई राशि को उन्हें वापस करने के लिए सहारा की संपत्ति को बेचने की अनुमति मांगी थी।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 300 करो़ड रूपये की रकम जमा कराने के लिए रॉय को 15 सितंबर तक का वक्त दिया। न्यायालय ने कहा है कि रकम जमा कराने में नाकाम होने पर उन्हें फिर से तिहाड जेल भेज दिया जाएगा। सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर मुकर्रर की गई है।