सुहराबुद्दीन शेख़ और तुलसी राम प्रजापति फ़र्ज़ी एनकाउंटर मुक़द्दमात में अमित शाह को हाज़िरी से अदालती इस्तिस्ना

ख़ुसूसी सी बी आई अदालत ने बी जे पी क़ाइद अमित शाह को अदालत के इजलास पर फ़र्ज़ी एनकाउंटर मुक़द्दमात में जो तुलसी राम प्रजा प्रति और सुहराब उद्दीन शेख़ के थे ,शख़्सी हाज़िरी से इस्तिस्ना देदिया।

अमित शाह के वकील सफ़ाई रॉब मूडेरा ने एक दरख़ास्त बराए अदालत में पेश की थी। जिस में कहा गया है कि अमित शाह नई दिल्ली में सियासी कामों में मसरूफ़ हैं इस लिए वो अदालत में हाज़िर होने के क़ाबिल नहीं हैं।

ख़ुसूसी जज बी एच लोया ने इस्तिस्ना का हुक्म देने के बाद मुक़द्दमे की समाअत 17 जुलाई तक मुल्तवी करदी। इस्तिस्ना की दरख़ास्त को रिकार्ड में शामिल करलिया गया।

बाज़ दीगर मुल्ज़िमीन के बयानात भी रिकार्ड में शामिल किए गए। मुक़द्दमा ख़ारिज करने की अमित शाह की दरख़ास्त इमकान है कि 14जुलाई को समाअत केलिए पेश की जाएगी। गुज़िशता मर्तबा 20 जून को लोया के पेशरू जज जीटी उत्पथ ने अमित शाह के वकील की सरज़निश की थी क्योंकि उन्होंने कोई वजह बताए बगै़र इस्तिस्ना की दरहवास्त पेश की थी।

25 जून को इनका पुणे तबादला कर दिया गया है । मई को अदालत ने अमित शाह और मुक़द्दमा के दीगर मुल्ज़िमीन को समन रवाना किए थे । ये मुक़द्दमा जारीया साल के अवाइल में गुजरात से मुंबई मुंतक़िल किया गया है।