नई दिल्ली, ०२ दिसम्बर (पी टी आई) सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी हुकूमत की सरज़निश की है। सुहराब उद्दीन शेख़ फ़र्ज़ी अनकाॶनटर केस में सी डी को सैंटर्ल ब्यूरो आफ़ इनवॆस्टीगेशन (सी बी आई) के हवाला ना करने पर शदीद तन्क़ीद का निशाना बनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो रियास्ती पुलिस के सीनीयर ओहदेदारों की जानिब से मुबय्यना तौर पर फ़र्ज़ी अनकाॶनटर केस में मुलव्वस होने से मुताल्लिक़ तफ़सीलात के साथ एक सी डी सी बी आई के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की अदम तकमील पर अदालत-ए-आलिया ने मोदी हुकूमत को फटकारते हुए नरेंद्र मोदी ज़ेर कुयात बी जे पी हुकूमत को ये सी डेज़ 7 डसमबर तक हवाला करने की हिदायत दी है।
सुहराब उद्दीन शेख़ और उन की अहलिया कौसर बी को गुजरात पुलिस ने 22 नवंबर 2005 -ए-को हैदराबाद से महाराष्ट्रा सांगली जाने के दौरान रास्ता में गिरफ़्तार करलिया था । 26 नवंबर 2005 -ए-गुजरात पुलिस के ओहदेदारों ने सुहराब उद्दीन शेख़ को गोली मार दी थी, इस के बाद से कौसर बी को भी लापता क़रार दिया गया था। समझा जाता है कि कौसर बी की चंद दिन बाद पुरासरार मौत हुई ।
इल्ज़ाम आइद किया गया कि सुहराब उद्दीन को अहमदाबाद में गोली मार दी गई । सी आई डी ने इस वक़्त इस केस की तहक़ीक़ात की थी। सी आई डी की तहक़ीक़ात के बाइस डी जी वंज़ारा के बिशमोल 13 अफ़राद को गिरफ़्तार कर लिया गया था जो उस वक़्त अदालत तहवील में है। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस 13 जनवरी 2010 -ए-को सी बी आई के हवाला किया था।8 अप्रैल को क्राईम ब्रांच के डी सी पी अभए चदोसमा को गिरफ़्तार किया गया था । सी बी आई ने 30 अप्रैल को 6 आई पी ऐस ओहदेदार को पूछगिछ के लिए तलब किया।