सुप्रीम कोर्ट ने आज सी बी आई की जानिब से साबिक़ वज़ीर गुजरात अमीत शाह की ज़मानत मंसूख़ करने की सी बी आई की दरख़ास्त पर अपना फ़ैसला महफ़ूज़ करदिया ।
अमीत शाह जो सुहराब उद्दीन शेख़ जाली एन्कावटर मुक़द्दमा में गिरफ़्तार किया गया था फ़िलहाल ज़मानत पर हैं । सी बी आई ने कहाकि वो मुक़द्दमा की समाअत रियासत के बाहर मुंतक़िल करना चाहती है । अदालत ने अपने मुख़्तसर से हुक्मनामा में कहा कि अपना फ़ैसला महफ़ूज़ कररहे हैं और बाद में फ़ैसला सुनाया जाएगा । बंच ने कहा कि आइन्दा असैंबली इंतिख़ाबात के पेशे नज़र अमीत शाह की रियासत में दाख़िला की दरख़ास्त पर भी बादअज़ां ग़ौर किया जाएगा ।
दो घंटा तवील समाअत के दौरान सीनीयर ऐडवोकेट राम जेठमलानी ने कहाकि अमीत शाह ज़मानत केलिए कोई भी शर्त क़बूल करने केलिए तैय्यार है और ये हलफ़नामा भी देने केलिए तैय्यार है कि वो किसी भी तरह गवाहों पर असरअंदाज़ होने की कोशिश नहीं करेगा । सी बी आई ने ज़मानत मंसूख़ करने की दरख़ास्त करते हुए कहा थाकि वो दीगर मुल्ज़िमीन की बनिसबत आला रुतबा रखता है ।