सूर्या,सरथ कुमार सहित आठ कलाकारों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

उधगमंडलम की न्यायिक दंडाधिकारी अदालत ने अदालत में पेश न होने के कारण तमिल फिल्म उद्योग के आठ कलाकारों के खिलाफ  गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है ।

एडवोकेट के.विजयन जो याचिकाकर्ता रोजारियो का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके अनुसार, अभिनेता – सूर्य, सारतकुमार, सत्याराज, विवेक, अरुण विजय, श्री प्रिया, चेरान और विजय कुमार ने तमिल फिल्म उद्योग में वेश्यावृत्ति पर आयी एक रिपोर्ट के बाद कथित तौर पर एक अग्रणी तमिल समाचार दैनिक और एक पत्रकार का अपमान किया था। अभिनेताओं ने 7 अक्टूबर 2009 को दक्षिण भारतीय फिल्म आर्टिस्ट्स एसोसिएशन की एक बैठक में प्रकाशन के खिलाफ बात करी थी।

रोज़ारियो ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत एक निजी शिकायत दर्ज की जिसमे उन्होंने अदालत से अनुरोध किया की वे अभिनेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करें।

इस बीच अभिनेताओं ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और डिस्पेंस और क्वाश याचिकाएं दायर कीं जो हाल ही में खारिज कर दी गईं हैं , विजयन ने बताया।

यह सभी अभिनेता 15 मई, 2017 को उधगमंडलम में न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए थे जिसके कारण न्यायाधीश, सेंथिलकुमार राजावेल ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। यह मामला 17 जून तक स्थगित कर दिया गया है।