एक जुनूबी अफ्रीकी ताजिर और उसके ख़ुसर पर मुबय्यना हमला के दो साल के बाद अदाकार सैफ अली ख़ां और दीगर दो अफ़राद के ख़िलाफ़ मुंबई की एक अदालत में आज इल्ज़ामात वज़ा किए गए। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर वाजिद शेख ने कहा कि अदालत ने आज सैफ अली ख़ां और उनके दो दोस्तों बिलाल अमरोही-ओ-शकील लद्दाख के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात वज़ा किए हैं।
ये इल्ज़ामात दफ़ा 325 और 34 के तहत वज़ा किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालत से इमकान है कि गवाहों और शिकायत कनुंदा को सुमन जारी किए जाएंगे इसके बाद सबूत-ओ-शवाहिद रेकॉर्ड किए जाएंगे। इमकान है कि इस केस की आइन्दा समाअत 30 अप्रेल को होगी।
मेट्रो पोलीटन मजिस्ट्रेट की जानिब से इल्ज़ामात वज़ा किए जाने के बाद सैफ और उनके साथियों ने बेक़सूर होने का इद्दिआ किया है। कहा गया है कि ताज महल होटल में 22 फ़रवरी 2012 को ताजिर इक़बाल मीर शर्मा और सैफ अली ख़ां के माबेन झगड़ा हुआ था और अदाकार ने ताजिर पर मुक्का बरसाया था।