सॊहराब् उद्दीन् इन्काउन्टऱ् मुक़द्दमा सुप्रीम कोर्ट की सी बी आई पर तन्क़ीद

नई दिल्ली 18 नवंबर ( पी टी आई ) सुप्रीम कोर्ट ने आज साबिक़ वज़ीर-ए-दाख़िला गुजरात के ख़िलाफ़ नामालूम अफ़राद के तहरीर किए हुए मुक्तो बात का हवाला देने पर सी बी आई पर शदीद तन्क़ीद की ।

साबिक़ वज़ीर अमीत शाह सॊहराब् उद्दीन् शेख़ फ़र्ज़ी इन्काउन्टऱ् केस का कलीदी मुल्ज़िम है ।

इस के धमकीयां दे कर रक़ूमात वसूल करने वाले रिया कट में मुलव्वस होने का नामालूम अफ़राद के मुक्तो बात में इल्ज़ाम आइद किया गया है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस से सी बी आई की नाकारा पन और बे अमली का इज़हार होता है ।

जस्टिस आफ़ताब आलम और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई पर मुश्तमिल बंच ने कहा कि सी बी आई ने कहा है कि इन शिकायात पर कोई कार्रवाई ( रियास्ती हुकूमत की जानिब से ) नहीं की गई । इन मुक्तो बात पर तवज्जा नहीं दी जा सकती । शिकायत करने वाले ऐसा मालूम होता है कि क़तई तौर पर बकवास कर रहे हैं ।

सुप्रीम कोर्ट की बंच ने जो 200 ऐसी शिकायात पर ग़ौर कररही है जो इस को सी बी आई ने अमीत शाह के ख़िलाफ़ फ़राहम की हैं । इस दलील पर कहा कि समझा जाता है कि सी बी आई बेहतरीन तहक़ीक़ाती महिकमा है लेकिन सी बी आई के जवाब से तमाम कोताहियों और इस का नाकारा पन वाज़िह हो गया है ।

सुप्रीम कोर्ट सी बी आई की जानिब से गुजरात हाइकोर्ट की फ़र्ज़ी इन्काउन्टऱ् मुक़द्दमा मैं मनज़ोरा ज़मानत मंसूख़ करने की दरख़ास्त की समाअत कररही है ।

समाअत के दौरान अमीत शाह ने इल्ज़ाम आइद किया कि वो सयासी साज़िश का शिकार है और उसे ग़लत तौर पर सी बी आई ने सुहराब उद्दीन शेख़ फ़र्ज़ी इन्काउन्टऱ् मुक़द्दमा में मुलव्वस किया है । महिकमा ने अदालत में 2 सरबमहर लिफाफे दाख़िल किए थे जिन में इल्ज़ाम आइद किया गया था कि अमीत शाह धमकीयां दे कर रकमें वसूल करने वाले गिरोह का सरग़ना है और मुबय्यना तौर पर उसी की वजह से सुहराब उद्दीन शेख़ की फ़र्ज़ी इन्काउन्टऱ् में हलाकत भी वाक़्य हुई ।

सी बी आई ने 200 शिकायात दरख़ास्त के साथ मुंसलिक की थीं जिन पर गुजरात हुकूमत कार्रवाई करने से क़ासिर रही थी । अमीत शाह के वकील राम जेठमलानी ने निशानदेही की कि सिर्फ 3 शिकायतें अमीत शाह को नामज़द करते हुए की गयों हैं । बाक़ी तमाम नामालूम हैं जिन का जबरी वसूली के वाक़ियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है ।