सोनिया और राहुल पर बदउनवानी के इल्ज़ाम

नई दिल्‍ली, ०१ : जनता पार्टी के सदर सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और उनके फर्ज़ंद राहुल गांधी पर फर्जी कंपनी चलाने और सरकारी सहूलियातो का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सोनिया और राहुल ने धोखाधड़ी से एक आवामी ट्रस्ट को निजी प्रापर्टी में बदल दिया।

स्वामी ने दावा किया कि सोनिया और राहुल ने दिल्ली में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी की हेरल्ड हाउस नाम की 1600 करोड़ रूपए की प्रापर्टी महज 50 लाख रुपयों में हासिल कर ली। स्वामी का कहना था कि राहुल और सोनिया की यंग इंडियन नाम की निजी कंपनी में 76 फीसद हिस्सेदारी थी। इस कंपनी के जर‌िए उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स को टेकओवर कर लिया और इसी कंपनी के मदद से उन्होंने हेरल्ड हाउस को भी हासिल किया।

स्वामी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सोनिया और राहुल ने सेक्शन 25 के तहत यंग इंडियन कंपनी बनाई जिसने एसोसिएटेड जर्नल्स को खरीदा। बाद में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया। स्वामी का दावा का कि कि इंकम टैक्स एक्ट के तहत इस तरह का कर्ज गैरकानूनी है। उन्होंने बताया कि एक सयासी पार्टी कारोबारी काम के लिए कर्ज नहीं दे सकती।

स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में दाखिल किए गए इंदिराज़ खत में यंग इंडियन में हिस्सेदारी की बात नहीं बताई थी। स्वामी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन को कर्ज दिया और उनके पास इस बात के भी सबूत थे कि कंपनी की इजलास सोनिया गांधी के सरकारी रिहायसगाह, 10, जनपथ पर होती थीं।

उन्होंने कहा कि यंग इंडियन कंपनी अब दिल्ली मे मौजूद हेरल्ड हाउस की मालिक है। कंपनी की इमारत को दो मंजिले पासपोर्ट आफिस को 30 लाख रुपए महीने के किराए पर दी गई है और इसका 76 फीसद हिस्सा राहुल और सोनिया को जाता है। स्वामी ने कंपनी मामलों के वज़ारत और सीबीआई से इस मामले की जांच की मांग की है।

राहुल गांधी के दफतर ने एक ब्यान जारी कर के स्वामी के इल्ज़ामो को बेबुनियाद बताया है। ब्यान में कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुब्रमण्यम स्वामी के हौसला अफ्जाई और गैर-ज‌िम्मेदाराना बयानों के खिलाफ राहुल गांधी हर कानूनी कदम उठाने के लिए आजाद हैं।