सोशल नेटवर्किंग साईट्स पर प‌यामात , सुप्रीम कोर्ट की मुदाख़िलत

सोशल नेटवर्किंग साईट्स पर काबुल एतराज़ पयामात की बुनियाद पर हालिया अर्से में बाज़ अफ़राद की गिरफ़्तारीयों के वाक़ियात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इन्फ़ार्मेशन टेक्नोलोजी ऐक्ट में तरमीम की दरख़ास्त को समाअत के लिए क़बूल करलिया ।

चीफ़ जस्टिस अल्तमिश कबीर की ज़ेर-ए-क़ियादत बैंच ने इस माम‌ले में फ़ैसले के लिए अटार्नी जनरल जी ई वहनवती से मदद मांगी है। बैंच ने इस मुक़द्दमे के तसफ़ीया तक दरख़ास्त गुज़ार की इस अपील को तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि हुक्काम को उन अफ़राद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहीए जिन्होंने वैब साईट्स पर इस तरह के पयामात इरसाल किए हैं। अदालत ने मज़ीद समाअत मुक़र्रर की है।