कानपूर: सोशल मीडिया पर एक नाबालिग लड़की के फोटोशोप्ड अश्लील अपलोड कर उसे परेशान करने के मामले में एक व्यक्ति को स्थानीय अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विपिन कुमार ने दीपक गौड़ नाम के व्यक्ति को नाबालिग लड़की को परेशान करने का दोषी करार दिया और उस पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मार्च 2015 में, गौड़ ने एक नकली नाम के वाले फेसबुक प्रोफाइल से लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी । लेकिन लड़की ने इसे स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, तब वह लड़की को मेसेज भेजने लगा जिन्हें वह नज़रंदाज़ करती रही ।
इस के बाद उसने लड़की के प्रोफाइल से कुछ तस्वीरें डाउनलोड की और उन्हें फोटोशोप के ज़रिये एडिट किया । उसने लड़की के इनबॉक्स में इन तस्वीरों को भेजा और कहीं से उसका फोन नंबर हासिल करने में कामयाब रहा।
मार्च 17-18 को उसने लड़की को कॉल करके धमकी दी कि अगर वह उससे दोस्ती नहीं करेगी तब वह सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें अपलोड कर देगा । लड़की द्वारा उसकी बात न माने जाने पर उसने एक फर्जी प्रोफाइल से इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया।
जब लड़की को इसके बारे में पता चला तब उसने अपनी माँ को इसकी जानकारी दी जिन्होंने फिर इसकी शिकायत नवाबगंज थाने में की | इसके बाद आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया गया ।
जांच के दौरान पुलिस ने नवाबगंज में गौड़ के घर का पता लगाया और 1 अप्रैल, 2015 को उसे गिरफ्तार कर लिया | वह तब से जेल में बंद था।