सौतेली बेटी के साथ रेप करने पर हुई 10 साल सश्रम कारावास की सजा

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ठाणे : एक 42 वर्षीय व्यक्ति को अपने सौतेली किशोर बेटी के साथ रेप करने पर यहां जिला अदालत ने 10 साल के व्यक्ति को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

एडिशनल सेशन्स जज यू एम ननदेश्वर ने जिस आदमी के ख़िलाफ़ कल ये फ़ैसला सुनाया है वो भिवंडी तालुका का रहने वाला है |एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रुमा नावले ने अदालत को बताया कि पीड़िता के साथ मार्च 2013 में उसके सौतले बाप ने घर में ही रेप किया था |

लड़की इस सदमें में घर से भागकर कल्याण रेलवे स्टेशन गयी और वहां से मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पहुंची | जब यहाँ पर कुछ लोगों ने उसे भटकते देखकर उससे मालूमात करी तब लड़की ने उन्हें अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया | लड़की को स्नेहा सदन चिल्ड्रन होम भेज दिया गया जहाँ से वालेंटियर ने उसे उसके घर पहुंचा दिया | पीड़िता ने घर जाकर इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया,जिसके बाद मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी और 3 अप्रैल 2013 को आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया |

उन्होंने बताया कि पीड़िता की माँ के घर से चले जाने पर लड़की को दोबारा स्नेह सदन लाया गया |

प्रोसिक्यूटर ने अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की। आरोपी को IPC और POSCO एक्ट की मुख्तलिफ़ धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी |उन्होंने बताया कि जज ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है,और भुगतान की चूक के मामले में छह महीने की अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया |