स्टैम्प रजिस्ट्रेशन पॉलिसी पर हुकूमत का ग़ौरो ख़ौज़

हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नई स्टैम्प रजिस्ट्रेशन पॉलिसी पर ग़ौर किया जा रहा है और इस सिलसिले में ऐक्ट की तैयारी के लिए हुकूमत ने कमेटी भी क़ायम करदी है। रियास्ती हुकूमत ने तेलंगाना स्टैम्प ऐंड रजिस्ट्रेशन ऐक्ट तैयार करते हुए इस पर अमल आवरी का फ़ैसला किया है और बहुत जल्द मुजव्वज़ा ऐक्ट का मुसव्वदा तैयार करते हुए हुकूमत को पेश कर दिया जाएगा।

तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तैयार किए जा रहे नए मुजव्वज़ा क़ानून के मुताबिक़ हुक्काम सिर्फ़ दो फ़ीसद जुर्माना आइद करने के मजाज़ होंगे। किसी भी क़ानून की ख़िलाफ़वर्ज़ी की सूरत में स्टैम्प ड्यूटी की जुमला रक़म पर कम अज़ कम पाँच रुपये ता दस गुना ज़ाइद जुर्माना आइद किया जा सकेगा।

इलावा अज़ीं जायदाद मालिकीन हुकूमत और महकमा स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन की जानिब से तय कर्दा बाज़ारी क़ीमत को चैलेंज करने के मजाज़ क़रार दीए जाएंगे। ज़राए के बामूजिब हुकूमत ने ओहदेदारों की जानिब से मनमानी जुर्माना और फ़ीस आइद किए जाने की शिकायत के पेशे नज़र इस बात का फ़ैसला किया है ओहदेदारों के इक़दामात पर कंट्रोल करते हुए अवाम को राहत पहुंचाने के लिए रियास्ती सतह पर क़ानूनसाज़ी यक़ीनी बनाई जाए।

सरकारी ज़राए ने बताया कि फ़िलहाल रियासत में इंडियन स्टैम्प ऐक्ट के मुताबिक़ ख़िदमात अंजाम दी जा रही है और 1992 के बाद रियासत में आंध्र प्रदेश ऐक्ट के क़्वानीन पर अमल आवरी यक़ीनी बनाई जा रही थी।

स्टैम्प ड्यूटी के मुआमलात में ख़िलाफ़वर्ज़ी की सूरत में 2 फ़ीसद जुर्माने आइद करने के इलावा रियासत की आमदनी में इज़ाफ़ा के इक़दामात भी इस नए क़ानून में शामिल रखे जा रहे हैं।