स्नेक गैंग के 7 लोगें को उम्र क़ैद

हैदराबाद 12 मई: रंगारेड्डी कोर्ट के 14 वें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशल जज ने बदनाम-ए-ज़माना स्नेक गैंग के 7 लोगें को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई जबकि एक मुल्ज़िम को 20 माह की सज़ा सुनाई।

फ़ैसले के पेश-ए-नज़र साइबराबाद पुलिस ने अहाता अदालत में सिक्योरिटी के वसीअ तरीन इंतेज़ामात किए थे और स्नेक गैंग टोली के अरकान के रिश्तेदारों ने कमिशनर पुलिस साइबराबाद सीवी आनंद की गाड़ी को घेराऊ करने की नाकाम कोशिश की। वाज़िह रहे कि अगस्त 2014 में पहाड़ी शरीफ़ पुलिस ने बदनाम-ए-ज़माना स्नेक गैंग टोली मौजूद होने का पर्दा फ़ाश करते हुए इस गैंग के 9 लोगें को और सरग़ना फ़ैसल दयानी को गिरफ़्तार किया था।

पुलिस ने गिरफ़्तार मुल्ज़िमीन पर ये इल्ज़ाम आइद किया था कि एक 18 साला लड़की को 31 जुलाई 2014 में शाहीननगर में वाक़्ये एक फ़ार्म हाउज़ पर उसे जिन्सी हवस का निशाना बनाया था और इस नौजवान लड़की का लिबास उतारने की इंतेहाई घिनाओनी हरकत की थी। पहाड़ी शरीफ़ पुलिस ने स्नेक गैंग के लोगें के ख़िलाफ़ ताज़ीरात-ए-हिंद के दफ़आत 452 , 395 , 506 , 354 के तहत एक मुक़द्दमा दर्ज किया गया था और अदालत ने मज़कूरा दफ़आत के तहत मुल्ज़िमीन को क़सूरवार पाया था।

इस केस में जुमला 9 मुल्ज़िमीन हैं जिनके ख़िलाफ़ 21 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए थे और इस्तिग़ासा ने 38 दस्तावेज़ात शवाहिद के तौर पर अदालत में पेश किए गए थे। 14 वीं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशल जज विरह प्रसाद ने स्नेक गैंग के 7 अरकान फ़ैसल दयानी, बदर बारकबा, सय्यद बासलामा , मुहम्मद परवेज़, सय्यद अनवर, अहमद और मुहम्मद इबराहीम को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई जबकि इस केस के 8 वें मुल्ज़िम अली बाक़िर को ताज़ीरात-ए-हिंद के दफ़ा 411 के तहत 20 माह की सज़ा सुनाई। जज ने फ़ैसला सुनाने से पहले मुल्ज़िमीन से अपनी फ़र्याद पेश करने की इजाज़त दी जिसमें स्नेक गैंग के अरकान ने अपने बेक़सूर होने का दावा किया। लेकिन जज ने ये साफ़ तौर पर खुली अदालत में बताया कि उन पर आइद किए गए इल्ज़ामात संगीन है और इंतेहाई घिनौने हैं जिनके पेश-ए-नज़र उन्हें उम्र क़ैद की सज़ा-ए-सुनाने का एलान किया। अदालत के फ़ैसले के बाद फ़ैसल दयानी और इस के साथी अपने हाथों में पले कार्ड्स लेकर बेक़सूर होने और उन्हें इन्साफ़ ना मिलने के नारे लगाए।