हैदराबाद हाइकोर्ट के जस्टिस सी कूद नड्डा राम ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जारी करदा जी ओ 73 को उबूरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए, जिस के तहत स्पेशल ऑफीसर की हैसियत से मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर का तक़र्रुर किया गया था। सेक्रेटरी अनवार उल-उलूम एजूकेशन सोसाइटी की तरफ से इस सिलसिले में अदालत में दरख़ास्त पेश की गई और जी ओ 73 को चैलेंज किया गया।
दरख़ास्त गुज़ार के वकील का इस्तिदलाल था के हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जारी करदा अहकामात और स्पेशल ऑफीसर का तक़र्रुर गै़रक़ानूनी है। अदालत ने समाअत के बाद जी ओ को उबूरी तौर पर मुअत्तल करते हुए तेलंगाना हुकूमत और फ़रीक़ैन को नोटिस जारी की है।
उन्हें जवाबी हलफनामा दाख़िल करने की हिदायत दी गई । मुक़द्दमा की आइन्दा समाअत हुकूमत और महिकमा अक़लियती बहबूद की तरफ से जवाबी हलफनामा दाख़िल करने के बाद होगी। महिकमा अक़लियती बहबूद के ज़राए का कहना हैके दरख़ास्त गुज़ारने जिस जी ओ को चैलेंज किया है, उसे हुकूमत ने पहले ही मंसूख़ कर दिया था और स्पेशल ऑफीसर का तक़र्रुर दूसरे जी ओ के ज़रीये किया गया।