नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मर्कज़ी वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी के ख़िलाफ़ दायर शिकायत पर अपना फ़ैसला 24 जून तक महफ़ूज़ कर दिया है जिस में ये इल्ज़ाम आइद किया है कि स्मृति ईरानी ने इलेक्शन कमीशन को पेश करदा हलफनामे में अपनी तालीमी क़ाबिलीयत के बारे में ग़लत इत्तेलाआत फ़राहम की हैं।
मेट्रो पोलिटेन मजिस्ट्रेट ने शिकायत कनुंदा अहमद ख़ान जो कि एक फ्रीलांस अदीब हैं। के वकील के मन्नान के दलायल की समाअत की और इस ने अदालत को बताया कि स्मृति ईरानी इलेक्शन कमीशन के पास तीन मुख़्तलिफ़ हलफनामे दाख़िल किए हैं जबकि लोक सभा और राज्य सभा के इंतेख़ाबात के मौक़े पर दाख़िल करदा हलफ़नामीयों में अपनी तालीमी क़ाबिलीयत पर मुतज़ाद इत्तेला फ़राहम की हैं।