स्लोवेनिया में प्रवासियों को रोकने के लिए बेहद सख्त कानून मंजूर

लिजुब्लीजाना: स्लोवेनिया की संसद ने गुरुवार को प्रवासियों को देश में प्रवेश से रोकने और सीमा पार न करने देने संबंधी कड़े कानून को मंजूरी दे दी है। मानवाधिकार संगठनों की ओर से इस कानून पर गंभीर आलोचना की जा रही है।

Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

डीडब्ल्यू की खबरों के अनुसार स्लोवेनिया की संसद की ओर से इस नए कानून में पुलिस को यह अधिकार दिए गए हैं कि अगर क्रोशिया की सीमा से प्रवासियों के आगमन का नया सिलसिला शुरू हो, तो वह सीमा को तुरंत बंद कर सकते हैं। बिल्कान ही के क्षेत्र से सन 2015 में एक लाख से अधिक शरणार्थी पश्चिमी और उत्तरी यूरोपीय देश पहुंचे थे।

इस नए कानून के तहत, स्लोवेनिया में अधिकारियों को यह विकल्प भी दिए गए हैं कि वे क्रोशिया की सीमा पर ही शरणार्थियों के अर्ज़ी को अस्वीकार करते हुए शरणार्थियों को देश में दाखिल होने से रोक सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि क्रोशिया यूरोपीय संघ का सदस्य तो है, मगर शेंगेन क्षेत्र में नहीं आता। इस कानून में कहा गया है कि अगर प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि होती है और सार्वजनिक सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को खतरे का अंदेशा हो, तो अधिकारी त्वरित कार्रवाई करते हुए शरणार्थियों को देश में दाखिल होने से रोक सकते हैं।

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार यह कानून दो साल पहले हंगरी और फिर ऑस्ट्रिया में पारित होने वाले क़ानून जैसा मालूम होता है, जिनमें शरणार्थियों के संकट से निपटने के लिए ऐसे ही कठोर क़दम उठाये गए थे।