लखनऊ. हिंदू देवी-देवताओं पर दिए गए अपने कमेंट के मामले में एसीजेएम ने बीएसपी महासचिव और यूपी सरकार में मुखालिफीन के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने का हुक्म दिया है। मंगलवार को बीएसपी महासचिव को कोर्ट में पेश होना था, उनके गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी, 2016 को होगी।
क्या है मामला?
मामला 21 सितंबर 2014 का है। बीएसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं को लेकर क़ाबिल ए ऐतराज़ बयानबाजी की थी। इसके ख़िलाफ़ एडवोकेट अनिल तिवारी ने एसीजेएम (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) 5 की अदालत में 23 सितंबर 2014 को मुआमला दायर कराया था। कोर्ट ने मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य को तलब किया था।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मामले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निगरानी दाखिल कर दी थी। 9 नवंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जस्टिस एके दीक्षित ने निगरानी याचिका को खारिज कर दी। इस मामले में मंगलवार को बीएसपी महासचिव को एसीजेएम कीर्ति कुणाल की अदालत में पेश होना था। उनके गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इश्यू करने का ऑर्डर दे दिया है।