हथियारों के कारख़ाने का मुक़द्दमा ,भटकल और साथी पर फ़र्द-ए-जुर्म आइद

दिल्ली पुलिस ने आज एक मुक़ामी अदालत में इंडियन मुजाहिदीन के मुआविन बानी यसीन भटकल और उनके क़रीबी मुआविन असदुल्लाह अख़तर के ख़िलाफ़ मुबय्यना तौर पर गै़रक़ानूनी असलाह कारख़ाना क़ायम करने और भारी मिक़दार में हथियार और गोला बारूद का ज़ख़ीरा करने के इल्ज़ाम में फ़र्द-ए-जुर्म आइद कर दिया।

ये ज़ख़ीरा मुबय्यना तौर पर दिल्ली पुलिस को एक धावे में दस्तयाब हुआ था। दिल्ली पुलिस के एक ख़ुसूसी शोबा ने अपने ज़िमनी फ़र्द-ए-जुर्म में ऐडिशनल सैशन जज दया प्रकाश के इजलास पर क़तई रिपोर्ट और ज़िमनी फ़र्द-ए-जुर्म पेश कर दिया। जज ने मुक़द्दमे की समाअत 3मार्च को मुक़र्रर करदी।

दोनों मुल्ज़िमीन को फ़र्द-ए-जुर्म में क़ानून-ए-ताज़ीराते हिंद और इंसिदाद गै़रक़ानूनी सरगर्मीयां क़ानून की मुख़्तलिफ़ दफ़आत के तहत मुजरिम क़रार दिया गया है। पुलिस मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ फ़र्द-ए-जुर्म में इल्ज़ाम आइद करचुकी है कि इंडियन मुजाहिदीन कारकुन क़तील सिद्दीक़ी जो पुणे की यरावदा जेल में 8 जून 2012 को फ़ौत होगए थे,मुजरिम थे।

अपने ज़िमनी फ़र्द-ए-जुर्म में ख़ुसूसी शोबे ने इल्ज़ाम आइद किया है कि भटकल और अख़तर ने हथियारों का एक कारख़ाना मीर बिहार के इलाक़े में जो बैरून दिल्ली का इलाक़ा है क़ायम किया था और मुल्क गीर सतह पर दहशतगर्द कार्यवाईयों के हथियार और गोला बारूद तैयार कररहे थे जो धावे में ज़ब्त किया गया।