हर दुकानदार को रखना होगा कपड़े का बैग

रांची 4 जून : पांच जून के बाद शहर के तमाम दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानों में कपड़े का बैग रखना लाज़मी होगा। अगर गाहक अपने घर से थैला लेकर नहीं आते हैं, तो दुकानदारों को थैले में ही सामान देना होगा। इस झोले के एवज में दुकानदार गाहक से पैसे ले सकते हैं। रांची म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ऐसी इन्तेजाम करने में जुटा है कि शहर में पॉलिथीन मुफ्त मुहीम शुरू होने के बाद गाहकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

पॉलिथीन रखने पर 5000 रुपये तक जुर्माना

पांच जून के बाद जिस दुकान में भी पॉलिथीन का इस्तेमाल होगा, उन दुकानदारों को पहली बार पकड़े जाने पर 50 रुपये, दूसरी बार 500 रुपये व तीसरी बार पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया जायेगा। इसके अलावा दुकान में पाये जानेवाले पॉलिथीन को भी जब्त किया जायेगा। हालांकि, दुकानदार 50 माइक्रोन से ऊपर के पॉलिथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी दुकानदारों से झोले का ही इस्तेमाल करने की दरख्वास्त रांची म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन करेगा।

कल 55 वार्डो में चलेगा मुहीम

बुध को पॉलिथीन मुफ्त मुहीम झारखंड रांची म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन के 55 वार्डो में चलाया जायेगा। मुहीम के तहत हर वार्ड में वार्ड पार्षद की सदारत में 40-40 मुलाज्मिन को पॉलिथीन चुनने के लिए लगाया जायेगा। तमाम दुकानदारों और आम शहरियों से भी पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करने की दरख्वास्त की जायेगी।

जंगल महकमा ने भी लोगों को किया आगाह

जंगल और महुलियात महकमा ने भी कहा है कि जो लोग 50 माइक्रोन तक के पॉलिथीन का इस्तेमाल करेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।