हसन अली को पासपोर्ट मामले में जमानत

पटना हाइकोर्ट ने पासपोर्ट मामले में हसन अली खान की जमानत दरख्वास्त कबुल कर ली है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह के सामने दरख्वास्त पेश करते हुए सीनियर वकील आरुणी सिंह ने कहा कि एक ही तरह के मामले में बॉम्बे हाइकोर्ट ने जमानत दरख्वास्त क़बूल कर ली है।

इस तरह के एक दीगर मामले में पुणे के अदालत ने भी जमानत क़बूल कर ली है, ऐसे में मुल्ज़िम को जमानत दी जा सकती है। पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर ली। हसन अली खान को डेढ़ लाख रुपये की जमानत रकम जमा किये जाने के बाद जमानत दी गयी है।

गौरतलब है कि इडी की तरफ से पटना सिविल कोर्ट वाक़ेय जस्टिस सुनील कुमार की अदालत में प्रिवेशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले को मुंबई ट्रांसफर करने का दरख्वास्त दिया है।