इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आज मफ़ाद-ए-आम्मा की एक दरख़ास्त पर जवाबी हलफनामा दाख़िल करने केलिए उत्तरप्रदेश हुकूमत को 6 हफ़्तों की मोहलत दी है जबकि दरख़ास्त गुज़ार ने अदालत से ये गुज़ारिश की है कि बहुजन समाज पार्टी के दौर-ए-हकूमत में यादगारों की तामीर केलिए उस वक़्त की चीफ मिनिस्टर मायावती की जानिब से अवामी रक़ूमात के बेजा इस्तेमाल कि तहकीकात केलिए हुकूमत को हिदायत दी जाये। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्णा मुरारी पर मुश्तमिल डीविज़न बेंच ने शिवसेना तर्जुमान भरत नाथ शुक्ला की मफ़ाद-ए-आम्मा की दरख़ास्त पर ये अहकामात जारी किए हैं।