हाईकोर्ट के निर्देश पर उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी पायल से खाली कराया गया सरकारी बंगला

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी पायल से सरकारी बंगला जबरन खाली करा लिया है। कोर्ट ने पुलिस को सरकारी घर खाली करने का आदेश दिया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पायल अब्दुल्ला को 1999 में आवंटित किया गया सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। पायल और उम्र एक दूसरे से अलग रहते हैं। पायल ने हाई कोर्ट से इस मामले में आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। पायल इस आवेदन के बाद जस्टिस इन्द्र्मीत कौर ने कहा कि जिस समय पायल और उनके बच्चों को अकबर रोड स्थित बंगला नंबर सात खाली करना होगा, इस बारे में विस्तृत आदेश जारी कर दिया जाएगा।

उमर अब्दुल्ला को यह बंगला 1999 में उस समय आवंटित किया गया था, जब वह जम्मू-कश्मीर से संसद सदस्य थे और केंद्र की तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। अदालत पायल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें सात अकबर रोड निवास में अपने बेटों के साथ रहने देने की अनुमति दी जाए या कोई अन्य सरकारी आवास आवंटित करने का निर्देश दिया जाए, जहां परिवार को मुहैया कराए गए 94 सुरक्षाकर्मी उनकी सही ढंग से रक्षा कर सकें।