हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के ख़िलाफ़ राज्य सरकार को दी कार्रवाई की पूरी छूट

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने आज डॉक्टरों की हड़ताल पर सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार को उन्हें गिरफ्तार करने और उन पर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करने की पूरी छूट दे दी।

हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस दिनेश सोमानी की विशेष पीठ ने डॉक्टरों की हड़ताल पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए डॉक्टरों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील से पूछा कि क्या ऑनलाइन सेवा डॉक्टर संघ के अध्यक्ष डॉ। अजय चौधरी और महासचिव डॉ दुर्गा शंकर आज ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं।

इस पर उनके वकील ने कहा कि हाईकोर्ट के हुक्म के बाद भी पुलिस ने धड़पकड़ जारी रखी है , इसलिए वो किस तरह काम पर आ सकते हैं। इस पर राज्य सरकार की तरफ‌ से अटार्नी एनएम लोढाने विरोध‌ करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के हुक्म के बाद एक भी डॉक्टर को गिरफ़्तार नहीं किया गया।

इस पर डॉक्टरों की ओर से कहा गया कि सरकार‌ पहले उनके मांगे पूरी करे तब ही वो काम पर वापिस आ सकते हैं। इस के बाद ख़ुसूसी बंच ने सख़्ती दिखाते हुए ये आदेश जारी किए ।