इंदौर: मध्य प्रदेश के पीथमपुर में बाबा रामदेव को आवंटित की गई जमीन के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकार ने किस नीति के तहत रामदेव को सस्ती कीमत पर जमीन का आवंटन किया. दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल बाबा रामदेव को विशेष रियायतें देते हुए 40 एकड़ जमीन दी थी.
नेशनल दस्तक के अनुसार, सरकार के बाबा रामदेव को विशेष रियायतें देते हुए 40 एकड़ जमीन देने के कदम पर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. याचिका में मांग की गई कि जिस तरह सामान्य इंडस्ट्री वालों को जमीन दी जाती है उसी तरह बाबा रामदेव को भी दी जाए. याचिकाकर्ता ने इस मामले में मुख्यमंत्री को भी पक्षकार बनाया. याचिका में कहा गया कि सरकार ने रामदेव को नियम के विपरीत रियायती दरों पर करोड़ों की जमीन अलॉट कर दी है. अलॉट की गई इस 40 एकड़ जमीन में सरकार ने टैक्स में भी कई तरह की रियायत दी है. हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में सरकार को पॉलिसी के बारे में बताने को कहा है. इसके बाद अगली कार्यवाही होगी.
आपको बता दें कि बीते साल अक्टूबर में मध्य प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बाबा रामदेव भी आए थे. तब उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि 40 एकड़ जमीन में तो मैं कबड्डी ही खेलता हूं. कम से कम 100 एकड़ जमीन चाहिए. पतंजलि की केवल एक इंडस्ट्री नहीं लगेगी. उसमें कई तरह के उत्पाद बनाए जाएंगे. कर्मचारी, अधिकारियों के आवास भी वहां रहेंगे. खेल मैदान, स्कूल सब परिसर में होगा.