हाई कोर्ट से मिली इज़ाज़त , मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर दे सकती हैं परीक्षा

केरल हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट-2016 में हिस्सा लेने जा रही मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति दे दी। हाई कोर्ट ने इसके लिए परीक्षार्थी को आधा घंटा पहले ही परीक्षा भवन में पहुंचने की शर्त रखी है। आधा घंटा पहले पहुंचने पर अनिवार्य प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।

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यह आदेश जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक ने दिया है। अमनाह बिंट बशीर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस ने व्यवस्था दी। बशीर ने अपनी याचिका में एआइपीएमईटी-2016 के आयोजन के लिए सीबीएसई की ओर से जारी बुलेटिन में ड्रेस कोड का प्रावधान किए जाने को चुनौती दी थी
न्यायाधीश ने याचिका को इस शर्त पर अनुमति दी कि जरूरी होने पर परीक्षा में शामिल होने वाली लड़कियां परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले ही कक्ष में पहुंच जाएंगी। उनके समय से पहले पहुंचने पर उनकी तलाशी ली जा सकेगी। याची ने उल्लेख किया कि एआइएमईटी-2016 बुलेटिन में ड्रेस कोड से संबंधित निर्देश से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। बुलेटिन में धार्मिक विश्वास और परंपराओं के खिलाफ निर्देश
अदालत ने सीबीएसई को मुस्लिम लड़कियों को परीक्षा में हिजाब पहनकर शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। पिछले वर्ष केरल हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने दो मुस्लिम लड़कियों को सीबीएसई एआइपीएमटी-2015 में हिजाब पहन कर शामिल होने की अनुमति दी थी।

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