हाजी अली दरगाह में क़बज़े बरख़ास्त करने 8मई तक मोहलत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज हाजी अली दरगाह ट्रस्ट से कहा है कि वह प्रसिद्ध दरगाह पक्षों 908 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध कब्जों को 8 मई तक बरख़ास्त कर दिया जाए और इस क्षेत्र को जो दरगाह भी है सुरक्षित बनाया जाए। यह आदेश उस समय जारी किया गया जब हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने अदालत से कहा कि वह खुद स्वयंसेवक इन कब्जों को बरख़ास्त करेंगे।

चीफ जस्टिस जेएस केहर की अगुवाई वाली एक पीठ ने यह भी कहा कि बंबई हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश में जिन दो विभागों को इस काम की निगरानी के लिए जिम्मेदार किया गया उनका इन कब्जों की बरख़ास्तगी से संतुष्ट होना चाहिए। हाईकोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर मुंबई और कलेक्टर से मिलकर एक संयुक्त कार्यदल बनाने की हिदायत दी थी और अवैध कब्जों को बरख़ास्त करने का आदेश दिया था।

पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के इस बयान के बाद यह आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक ट्रस्टी ने बताया कि ट्रस्ट खुद अवैध क़ब्ज़ों को बरख़ास्त करने का काम करेगा और अवैध निर्माण को भी वहाँ ध्वस्त कर दिया जाएगा।