नई दिल्ली 07 नवंबर: पटेल कोटा एहतेजाज के लीडर हार्दिक पटेल को सुप्रीमकोर्ट से कोई राहत नहीं मिल सकी। अदालत ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ ग़द्दारी के इल्ज़ामात को कुलअदम करने की दरख़ास्त पर गुजरात पुलिस की तरफ से तहक़ीक़ात की तकमील के बाद समाअत की जाएगी।
जस्टिस जे एस खीहर और जस्टिस आर बानो मति पर मुश्तमिल बेंच ने गुजरात पुलिस को हिदायत दी के वो देढ़ माह में अपनी तहक़ीक़ात मुकम्मिल करके 5 जनवरी से पहले अदालत में सरबमहर लिफ़ाफ़े में रिपोर्ट पेश करे। कहा गया कि वो ग़द्दारी के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ केस में सुप्रीमकोर्ट की इजाज़त के बग़ैर चार्च शीट भी दाख़िल ना करे।