हार्दिक पटेल जेल से रिहा, 6 महीने रहना होगा गुजरात से बाहर

सूरत : पाटिदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को आज सूरत के लाजपोर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। राष्ट्रद्रोह के इल्ज़ाम में उनको 9 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने हार्दिक पटेल को विसनगर हिंसा मामले में 11 जुलाई को जमानत दे दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 9 महीने तक वे मेहसाणा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।

इससे पहले उन्हें राजद्रोह के दो मामलों में कोर्ट ने जमानत दी थी। इसके साथ कोर्ट ने शर्त भी रखी थी कि जेल से छूटने पर उन्हें छह महीने का समय राज्य से बाहर गुजारना होगा। गौरतलब है कि विसनगर में भाजपा विधायक रिषिकेश पटेल के दफ्तर पर मले और उस दौरान हुर्ई हिंसक घटनाओं के मामले और कुछ अन्य मामलों में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी।

22 साल के हार्दिक को पिछले साल अक्टूबर में राजकोट से गिरफ्तार किया गया था। उसी माह उनके खिलाफ अगस्त के आंदोलन की हिंसक घटनाओं और सूरत में अपने एक समर्थक को आत्महत्या करने की बजाय पुलिसवालों को मारने की सलाह देने को लेकर राजद्रोह के ये अलग-अलग मामले अहमदाबाद और सूरत के अमरोली में क्राईम ब्रांच ने दर्ज कराए थे।