नई दिल्ली
दिल्ली हाइकोर्ट ने हालत नशा में कार चलाने पर एक 34 साला शख़्स के ख़िलाफ़ सज़ा को बरक़रार रखा है और कहा कि समाज को एक सख़्त गैर पयाम देने की ज़रूरत है।
एडीशनल सेशन जज अतुल कुमार गारग ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ सुनाई गई 3 रोज़ा सज़ाए कैद में तख़फ़ीफ़ करदी और उस की उम्र और अफ़राद ख़ानदान की मआशी हालत और पहली मर्तबा जुर्म को पेश नज़र रखते हुए हाइकोर्ट की कार्रवाई ख़त्म होने तक सिर्फ़ एक दिन यहां खड़े रहने का हुक्म दिया।
हरियाणा के मुतवत्तिन गुरू जंदाल ने हालत नशा में गाड़ी चलाने पर ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 की सज़ाए कैद देने पर सेशन कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था।