मद्रास हाई कोर्ट ने जुमेरात ए दिन कहा कि किसी मंदिर में पूजा ना करने की बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई शख्स हिंदू नहीं है| जस्टिस एन पॉल वसंतकुमार और के रविचंद्रबाबू की बेंच ने एक दलित पंचायत के सदर को कम्युनिटी सर्टीफीकेट को रद्द किए जाने के ताल्लुक से हुक्म को खत्म करते हुए यह तब्सिरा किया |
यह मामला पंचायत सदर वासीकरण से जुड़ा था जिन्होंने ईसाई मज़हब कुबूल कर लिया था | वासीकरण पर इल्ज़ाम लगा था कि वह हिंदू नहीं थे क्योंकि उनके घर मंदिर तो था, लेकिन पूजा नहीं होती थी |
———-बशुक्रिया: पलपल इंडिया