नयी दिल्ली – सोसल जस्टिस मिनिस्टर थावरचंद गहलौत ने आज साफ किया कि हिंदू मज़हब छोड़कर दुसरे मज़हब अपना चुके दलित को SC का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
श्री गहलौत ने संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2016 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हिंदू मजहब छोड़कर जाने वाले दलितों को SC का दर्जा देने पर 1948, 1952 और 1956 में भी चर्चा हुई थी और हर बार तत्कालीन हुकुमत ने यही फैसला किया कि उन्हें यह दर्जा नहीं मिलेगा।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और उसकी भी यही राय थी।