मद्रास हाईकोर्ट बंच ने रियासती हुकूमत और एक ख़ानगी स्कूल इंतिज़ामीया को हिदायत की है कि वो बिलतर्तीब पाँच लाख और दो लाख रुपय एक उसे नौ साला तालिब-ए-इल्म के वालदैन को अदा करें जिस की 2009 में स्वीमिंग पुल में तैरते हुए हादिसाती तौर पर मौत वाक़्य हो गई थी ।
मुतवफ़्फ़ी के वालिद की दाख़िल कर्दा एक दरख़ास्त पर जस्टिस के के सुदर्शन ने कहा कि रियासती हुकूमत पाँच लाख रुपय और स्कूली इंतिज़ामीया दो लाख रुपय फ़ौरी तौर पर अदा करे ।दरख़ास्त गुज़ार के मुताबिक़ स्कूल टीचर्स की लापरवाही के नतीजा में इसके बेटे की मौत वाक़्य हुई ।
अना स्वीमिंग पुल की निगरानी स्पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरीटी आफ़ तमिलनाडू के ज़िम्मा है। दरख़ास्त गुज़ार ने बेटे की मौत पर ये कह कर दस लाख रुपये का हर्जाना तलब किया था कि इसके बेटे की मौत स्कूल की ट्रिप के दौरान 27 जून 2009 को वाक़्य हुई थी।