हुकूमत को शदीद धक्का, चिदम़्बरम को राहत, सी बी आई को हिदायत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली ०३ फ़रवरी (पी टी आई यू एन आई) हुकूमत को 2G स्पेक्ट्रम के मुआमला में शदीद पशेमानी से दो-चार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज 2G स्पेक्ट्रम के तमाम 122 लाईसेंस को मंसूख़ कर दिया। ये लाईसैंस साबिक़ वज़ीर टेलीकॉम ए राजा के दौर में जारी किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-दाख़िला चिदम़्बरम को राहत पहुंचाई है, जबकि उन के मुबय्यना रोल की तहक़ीक़ात के लिए किए जाने वाले मुतालिबा के मुताबिक़ ये केस सी बी आई के हवाले करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने लाईसेंस की इजराई को गै़रक़ानूनी क़रार दिया और हुकूमत के पहले आइये पहले पाइये पालिसी पर तन्क़ीद की। ये इस लिहाज़ से एक बड़ा फ़ैसला है कि टूजी (2G) स्पेक्ट्रम के लाईसेंसों के इजरा में घोटाले से बाक़ौल कैग सरकारी खज़ाने को एक इशारीया 76 लाख करोड़ रुपय का नुक़्सान हुआ है।

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स्पेक्ट्रम लाईसेंसों के इजरा के वक़्त हुकूमत ने जो तरीक़ा इख़तेयार किया था वो क़ानून के मुताबिक़ और दरुस्त नहीं था। जनता पार्टी के सदर डाक्टर सुब्रामणियम स्वामी और सेंटर फ़ार पब्लिक इंट्रस्ट लेटीगेशन की तरफ़ से उन लाईसेंसों की तंसीख़ के लिए अलग अलग अर्ज़ीयां दाख़िल की गई थीं।इन अर्ज़ियों में इल्ज़ाम लगाया गया था कि तरक़्क़ी पसंद इत्तेहाद हुकूमत ने इन लाईसैंसों के इजरा में इंतिहाई मुवाफ़िक़त और अक़्रिबा पर्वरी से काम लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए जनतापार्टी के सदर सुब्रामणियम स्वामी ने कहा कि टूजी (2G)स्पेक्ट्रम पर इस फ़ैसले से मुल्क का सुप्रीम कोर्ट पर फ़ख़र करना बजा है। उन्हों ने कहा कि टूजी बड़ा घोटाला है और हुकूमत की इजतिमाई नाकामी का सबूत है। वाज़िह रहे कि मिस्टर सुब्रामणियम स्वामी ने इस केस में वज़ीर-ए-दाख़िला पी चिदम़्बरम के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की दरख़ास्त की थी जिस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेली अदालत पर छोड़ दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की बंच ने कहा है कि ज़ेली अदालत दो हफ़्ते की अंदर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में मिस्टर चिदम़्बरम के मुबय्यना तौर पर मुलव्वस होने के बारे में फ़ैसला करेगी। दरीं असना यवनीनोर ने एक ब्यान जारी करके कहा है कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि हम लोगों ने इसी सरकारी ज़ाबते पर अमल किया जिस ज़ाबते पर अमल करने के लिए हम से कहा गया था।