हुकूमत को ख़ानगी कॉलेजस पर धाववं की इजाज़त: हाइकोर्ट का फ़ैसला सर्कुलर

हैदराबाद 30 अप्रैल: हाइकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हरी झंडी दिखा दी है कि वो ख़ानगी कॉलेजस पर पुलिस की मदद से धावे करें। अदालत ने ये शर्त आइद की है कि तलाशी टीम में एक सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल्स होने चाहिऐं। वाज़िह रहे कि चीफ़ मिनिस्टर के चन्द्रशेखर राव‌ ने महिकमा तालीम को हिदायत दी थी के वो ख़ानगी कॉलेजस पर धावे करें।

इस अमल में हुकूमत ने एक सररुलर जारी करते हुए पुलिस की मदद से ख़ानगी कॉलेजस पर धावे करने को कहा था। सर्कुलर पर कॉलेज इंतेज़ामीया ने एहतेजाज किया था। ख़ानगी कॉलेजस ने एक जेएसी क़ायम करके एहतेजाज शुरू किया था ओर ये वाज़िह किया था कि वो पुलिस धाववं की इजाज़त नहे देंगे।

उन्होंने एलान किया था कि वो पाली सेट और कांस्टेबल इमतेहानात भी मुनाक़िद नहीं करेंगे। डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर कडीम श्री हरी के साथ बातचीत के बाद उन्होंने अपना फ़ैसला बदलते हुए हुकूमत से तआवुन किया था। बाद में ख़ानगी कॉलेजस जेएसी ने वाज़िह किया था कि वो टेट और एमसेट के इनइक़ाद में हुकूमत से तआवुन नहीं करेंगे। उस के नतीजे में ये दो इमतेहानात मुल्तवी करदिए गए थे।

हुकूमत के फ़ैसले पर ब्रहम कुछ कॉलेजस ने हाइकोर्ट में दरख़ास्त दायर की थी। सिंगल बेंच ने ख़ानगी कॉलेजस के हक़ में फ़ैसला दिया था । हुकूमत ने डवीज़न बेंच पर अपील की थी और बेंच ने अब हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया है।