हुस्न अली की ज़मानत की दरख़ास्त मुस्तरद

मुंबई, 7 मार्च (पी टी आई) बाम्बे हाईकोर्ट ने पूणे से ताल्लुक़ रखने वाले बिज़नेसमेन हुस्न अली ख़ान की ज़मानत अर्ज़ी मुस्तरद कर दी, जिन्हें गै़रक़ानूनी रकमी लेन-देन और बैरून-ए-मुल्क बैंकों में काले धन की बड़ी रक़म पोशीदा रखने के इल्ज़ामात का सामना है।

हुस्न अली ने कहा कि की कि उनके ख़िलाफ़ गै़रक़ानूनी रकमी लेन देन केस में चार्ज शीट अब तक दाख़िल नहीं हुई, इस लिए उन्हें ज़मानत देना चाहीए। ताहम जस्टिस आर सी चवान ने कल उन की दरख़ास्त मुस्तरद कर दी, जबकि एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस्तिदलाल पेश किया कि अगर उन्हें आज़ादी दी जाये तो वो फ़रार हो सकते हैं या सबूत मिटा सकते हैं।

यूनीयन बैंक आफ़ स्विटज़रलैंड में 8 बिलीयन अमेरीकी डालर रखने इल्ज़ाम हुस्न अली पर है, उनको 2011 में गिरफ़्तार किया गया था और उनकी ज़मानत अर्ज़ी इस साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करदी थी। एक और ज़मानत अर्ज़ी अक्टूबर 2012में ख़ुसूसी अदालत ने मुस्तर्द की।